कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड जमानत पर जारी रहेंगी
2002 के दंगों से जुड़े जालसाजी मामले में उसके तत्काल आत्मसमर्पण के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया
अदालत का कहना है कि हाई कोर्ट का आदेश 'विरोधाभासों' से भरा है
सुश्री सीतलवाड सुप्रीम कोर्ट के 2 सितंबर, 2022 के आदेश के अनुसार जमानत पर जारी रहेंगी
श्री राजू ने कहा कि कार्यकर्ता ने एक "गंभीर" अपराध किया है
और जानबूझकर सबूत गढ़कर गुजरात में एक निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की है।
सुश्री सीतलवाड उच्च न्यायालय के 1 जुलाई के आदेश तक जमानत पर बाहर थीं
जिसने नियमित जमानत के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी
उन्हें तत्काल आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।
कुछ ही घंटों के भीतर देर रात हुई सुनवाई में आत्मसमर्पण करने के आदेश पर रोक लगा दी थी।
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