ट्रेन में ये 5 सामान ले जाने मना, पकड़े जाने पर जेल-जुर्माना दोनों देना पड़ता,

अगर आप ट्रेन से आए दिन सफर करते हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि रेल में किन सामानों को साथ ले जाने पर सख्त पाबंदी है 

यह जानकारी इसलिए भी जरूरी है कि अगर कोई यात्री इन नियमों को तोड़ता है,  

रेलवे एक्ट, 1989 के तहत उसे जेल की सजा और जुर्माने की सजा तक हो सकती है.

द्वितीय श्रेणी कोच में कुत्तों को ले जाने की अनुमति नहीं है. यदि कोई यात्री यह नियम तोड़ा है तो उसे तुरंत ब्रेक-वैन से हटा दिया जाएगा 

इसके अलावा लगैज स्केल रेट के हिसाब से 6 गुना शुल्क वसूला जाएगा. 

ट्रेनों में ज्वलनशील सामग्री ले जाना रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 164 के तहत दंडनीय अपराध है, 

अपराधी को रेलवे अधिनियम की धारा 165 के तहत 3 साल तक की जेल या 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. 

इसके अलावा ट्रेन में मृत मुर्गी और खतरनाक केमिकल साथ में लेकर यात्रा करना मना है.  

रेलवे ने आगे कहा कि यात्रियों को ट्रेन के डिब्बे या स्टेशन पर सिगरेट पीना मना है.  

इसके अलावा ऐसा कोई संक्षारक पदार्थ, जो आग लगने का कारण बने, उसे सफर के दौरान ट्रेन में नहीं ले जाया जा सकता है. 

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