शुरू हुआ सहारा रिफंड पोर्टल का ऑनलाइन लिंक, ऐसे डिपॉजिटर्स कर सकते हैं आवेदन
सहकारिया मंत्री अमित शाह ने डिपॉजिटर्स को भरोसा दिया
पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के 45 दिनों में उन्हें उनका पैसा रिफंड मिल जाएगा.
इस पोर्टल के जरिए सहारा में वर्षों में जिन निवेशकों का पैसा फंसा हुआ था उन्हें उनकी गाढ़ी कमाई वापस मिलने की उम्मीद जगी है
सहकारिता मंत्रालय के होमपेज पर ही आपको सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल का लिंक नजर आएगा.
जिसपर क्लिक करने के बाद आप सीधे सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल पर आ जायेंगे.
डिपॉजिटर्स के पास आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर होना जरुरी है
साथ ही उन्होंने सहारा की सहकारी समितियों में जो पैसे डिपॉजिट किए थे उसका सबूत देना होगा
रिफंड के लिए आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर सहारा ग्रुप ऑफ सोसाइटी उसे वेरिफाई करेगी.
ऑनलाइन क्लेम करने के 45 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा
ऑनलाइन क्लेम जमा करने के लिए कोई फीस नहीं देना होगा
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